ऋण माफी योजना में सरकार का बड़ा ऐलान, 2 लाख रुपीया तक होगा माफ़

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KCC Kisan Karj Mafi Yojana 2024

किसान कर्ज माफ़ी योजना 2024 (KCC Kisan Karj Mafi Yojana 2024) : केंद्र सरकार के बजट के बाद राज्य सरकारों के बजट जारी किया है। राज्य सरकारों की ओर से बजट में विशेषकर किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाओं की घोषणा की जा रही है। झारखंड बजट 2024, हरियाणा बजट 2024, बिहार बजट 2024, छत्तीसगढ़ बजट 2024, उत्तर प्रदेश बजट 2024 के बाद अब राजस्थान बजट 2024 पेश कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का ऐलान किया है। पहले राज्य में किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ किया जाता था, लेकिन सरकार की घोषणा के बाद अब राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। इसका लाभ राज्य के लाखों किसानों को होगा। इसके अलावा भी बजट में बहुत सी घोषणाएं की गई है।

किसान कर्ज माफ़ी योजना 2024 (KCC Kisan Karj Mafi Yojana 2024) क्या है

बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से आच्छादित स्टेंडर्ड के डीटेल, ऋण माफी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे। 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल लोन इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 31 मार्च, 2020 तक के ‘मानक फसल ऋण’ बकाया खातों में 50 हजार रुपये तक माफ़ किया जायेगा।

झारखंड बजट 2024 में 5 बड़ी घोषणा किसानो के लिए।

  • सरकार ने छात्रों के समावेशी विकास के लिए 8,866 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक अलग (बाल) बजट पेश किया, जो कुल अनुमान का हिस्सा है।
  • उरांव ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की भी घोषणा की गई है।
  • अबुआ आवास योजना के तहत सरकार ने 2024-25 में 3.50 लाख घर बनाने की योजना बनाई है।
  • मंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा है।
  • केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत, झारखंड सरकार ने दाल और चावल के साथ सोयाबीन भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

NPA खाता धारक किसानों को भी मिलेगा लाभ

NPA खाता धारक किसान वो भी किसान होते हैं। जो लोन की किस्त चुकाने में समक्ष नहीं होते हैं। ऐसे में बैंक इन किसानों के खातों को NPA कर देता है। NPA करने के बाद किसान को किसी भी बैंक लोन नहीं देती। ऐसे किसानों को भी राज्य सरकार इस योजना का लाभ देते हुए इसके 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करेगी जिससे वह नया बैंक ऋण प्राप्त कर सके।

किन किसानों को मिलेगा ऋण माफी का लाभ

राज्य सरकार की ओर से ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत रैयत और गैर रैयत किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके लिए किसान राज्य का निवासी होना चाहिए। यहां रैयत किसान वह होते हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि है और वे उस पर खेती करते हैं। वहीं गैर रैयत किसान वह होते हैं जो दूसरे के खेतों में या किराये पर खेत लेकर खेती करते हैं जिनके पास खुद की खेती योग्य भूमि नहीं होती है।

इस योजना के तहत दोनों तरह के किसानों के पुराने 2 लाख रुपए तक के बैंक ऋण माफ किए जाएंगे। पहले इस योजना के तहत किसानों के 50,000 रुपए तक के ही ऋण माफ किए जाते थे। लेकिन बजट में घोषणा के बाद अब किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत किसान के अल्पकालीन ऋण माफ किए जाएंगे।

  • किसान राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • कृषि कार्य में ही केवल किसान की आय का स्रोत होना चाहिए।
  • किसान को सरकारी कर्मचारी या सरकारी पेंशन या किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं लेता हो।
  • किसानों को 1 से 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा।

किसान कर्ज माफी योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • ( 1 ) आधार कार्ड
  • ( 5 ) आय प्रमाण पत्र
  • ( 3 ) राशन कार्ड
  • ( 2 ) पैन कार्ड
  • ( 4 ) पहचान पत्र
  • ( 6 ) आपकी भूमि से जुड़े सभी दस्तावेज होनी चाहिए।
  • ( 7 ) बैंक अकाउंट पासबुक
  • ( 6 ) मोबाइल नंबर

ऋण माफी योजना में आवेदन की प्रक्रिया

ऋण माफी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है। इस योजना के तहत बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से आच्छादित स्टैंडर्ड केसीसी लोन के विवरण, ऋण माफी पोर्टल https://jkrmy.jharkhand.gov.in/ पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी उठा सकते हैं।

31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में अब 2,00,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी। योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जाएगी। ऋण माफी योजना के लिए आवेदन फॉर्म किसान कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के माध्यम से प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है।

ऋण माफी योजना की खास बातें

किसान भाइयो झारखंड सरकार की ओर से राज्य के उन किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक से केसीसी से ऋण लिया है।

इस योजना के तहत केवल अल्पकालीन फसल ऋण ही माफ किए जाएंगे।
इस योजना तहत दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि के ऋण माफ किए जाएंगे।
इस योजना का लाभ एकल एवं संयुक्त दोनों प्रकार के खातों को मिलेगा।

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